श्रीगंगानगर | रायसिंहनगर
रायसिंहनगर क्षेत्र में अपने ही 13 वर्षीय पुत्र की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) विपिन बिश्नोई की अदालत ने आरोपी राजकुमार उर्फ निकू, निवासी गांव 11 BGD, को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा के साथ 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने 29 अप्रैल 2025 को शराब के नशे में अपने 13 वर्षीय पुत्र गौरव की हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य और गवाह अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
अपर लोक अभियोजक मोहनलाल बाना ने बताया कि न्यायालय ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद आरोपी को भारतीय कानून के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 27,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह फैसला नाबालिग बच्चों के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों पर न्यायपालिका के सख्त रुख को दर्शाता है।
