रणथंभौर टाइगर रिजर्व (सवाई माधोपुर) में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। हाल ही में सफारी के दौरान हुई एक गंभीर घटना के बाद फील्ड डायरेक्टर अनूप के.आर. ने नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की है।
घटना जिसने उठाए सवाल
कुछ दिन पहले शाम की सफारी में एक कैंटर अचानक खराब हो गया। वाहन में सवार करीब 20 पर्यटक, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं, जंगल के बीच फंस गए। हालात और गंभीर तब हो गए जब गाइड और ड्राइवर पर्यटकों को अकेला छोड़कर मौके से चले गए। बाद में मदद मिलने पर पर्यटक सुरक्षित बाहर निकले, लेकिन इस घटना ने वन विभाग की लापरवाही को उजागर कर दिया।
नई SOP में क्या है खास?
सफारी के दौरान वाहन खराब होने की स्थिति में अब गाइड और ड्राइवर पर्यटकों को अकेला नहीं छोड़ पाएंगे। पास के अन्य वाहनों के गाइड-ड्राइवर को तुरंत सूचना देना अनिवार्य होगा। अगर आसपास कोई वाहन नहीं है, तो गाइड या ड्राइवर में से एक निकटतम चौकी जाकर वायरलेस से अधिकारियों को सूचना देगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ड्राइवर, गाइड और वाहन मालिक तक पर कार्रवाई की जाएगी।
सख्त निगरानी और दंड
वन विभाग ने साफ किया है कि इन नियमों का पालन न करने वालों को दंडित किया जाएगा। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, दोषी गाइड या ड्राइवर को दो से तीन महीने तक निलंबित किया जा सकता है। वहीं, अधिकारियों को लगातार निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं।