नई दिल्ली: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। शुक्रवार को शीर्ष अदालत में हसीन जहां की उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने अपने और बेटी के लिए गुजारा भत्ता (maintenance allowance) बढ़ाने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में मोहम्मद शमी और पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर कहा कि वे अगली सुनवाई से पहले अपना पक्ष दर्ज करें।
वर्तमान भत्ता पर्याप्त है” – सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि हसीन जहां को इस समय जो गुजारा भत्ता मिल रहा है, वह “काफी अच्छा-खासा” है। कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा तय की गई रकम अंतरिम राहत के रूप में उचित लगती है, और इस पर विचार आगे की सुनवाई में किया जाएगा।

हसीन जहां ने क्या कहा था?
हसीन जहां ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें और उनकी बेटी को जो रकम मिल रही है, वह उनकी जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मांग की है कि शमी की कमाई और जीवनशैली को देखते हुए गुजारा भत्ता बढ़ाया जाए।
उन्होंने कहा कि एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर होने के नाते मोहम्मद शमी करोड़ों रुपये कमाते हैं, ऐसे में 4 लाख रुपये मासिक भरण-पोषण उनके और बेटी के खर्चों के लिए “बहुत कम” हैं।
हाई कोर्ट का आदेश क्या था?
इससे पहले, कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने आदेश में शमी को निर्देश दिया था कि वे हसीन जहां को ₹1.5 लाख प्रति माह और अपनी बेटी को ₹2.5 लाख प्रति माह भरण-पोषण के रूप में दें।
कुल मिलाकर, शमी को हर महीने ₹4 लाख रुपये का भुगतान करना होता है।
हसीन जहां ने इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि यह रकम उनकी वास्तविक जरूरतों के अनुरूप नहीं है।
विवाद की पृष्ठभूमि
मोहम्मद शमी और हसीन जहां के बीच विवाद 2018 में उस समय सार्वजनिक हुआ था जब हसीन जहां ने सोशल मीडिया पर शमी पर व्यभिचार, घरेलू हिंसा और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद दोनों अलग हो गए थे।
हालांकि, अब तक तलाक की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, और हसीन जहां अपनी बेटी के साथ अलग रह रही हैं।
अगली सुनवाई जल्द
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख बाद में तय करने की बात कही है। तब तक कोर्ट ने शमी को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
