देश की राजधानी दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है। एक्यूआई का स्तर 400 के पार जा चुका है। ऐसे में जीआरएपी पर उप-समिति पूरे एनसीआर में संशोधित जीआरएपी का चरण- III लागू करने का फैसला किया है। यह 15 नवंबर, 2024 (शुक्रवार) को सुबह 08:00 बजे से प्रभावी होगा। ग्रैप का तीसरा चरण लागू होने के साथ ही कई नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ताकि शहर में प्रदूषण का स्तर काबू किया जा सके। इसके साथ ही पांचवीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। वहीं, दिल्ली मेट्रो वर्किंग डेज (सोमवार से शुक्रवार तक) में रोजाना 60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। वाहनों पर कई तरह की रोक के चलते लोगों के आवागमन में परेशानी न हो। इसलिए यह फैसला लिया गया है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों में प्रदूषण के साथ धुंध और बढ़ गई है। राजधानी में AQI 432 यानी हवा ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज की गई है।दिल्ली से सटे नोएडा में भी AQI 372 रहा, यानी यहां की हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई है।
ग्रैप 3 में इन कामों पर रोक
- निर्माण और डिमोलेशन पर रोक लगा दी जाएगी। सभी गैर-जरूरी खनन गतिविधियां निलंबित कर दी जाएंगी।
- गैर-इलेक्ट्रिक, गैर-CNG और गैर-BS-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा।
- प्राथमिक विद्यालय, कक्षा 5 तक के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की सलाह।
- प्राइमरी क्लास के बच्चों की ऑनलाइन क्लास को लेकर राज्य सरकारें फ़ैसला ले सकती है।
- दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-3 या उससे नीचे की मालवाहक गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को इसमें छूट रहेगी।
- दिल्ली NCR में पेंटिंग, पोलिसींग, ईंट भट्टा, स्टोन क्रेशर के काम पर प्रतिबंध रहेगा।
- पानी का छिड़काव भी जारी रहेगा।